*उपमंडल पधर के पंचायत घर में किया गया एक दिवसीय जागरूकता शिवर का आयोजन*

*उपमंडल पधर 12 जनवरी*

आज उमंडल पधर के पंचायत घर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी के सौजन्य से जागरूकता शिवर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी अंशु चौधरी मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रही।
जागरूकता शिवर कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी अंशु चौधरी जी ने उपस्थित महिला मण्डल और महिला मण्डल स्वयं सहयता समूह और स्कूल के बच्चो को मुफ्त कानून सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे मे जानकारी दी।
उन्होंने जानकारी दी की विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अनुसार *वह सभी व्यक्ति मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है* जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो,महिला या बालक हो मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम हो या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हो यह व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने जानकारी देते हो बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व गुहाओं को बुलाने पर होने वाला खर्च देना। मुकदमों से संबंधित अन्य खर्च देना। या मुक्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमे में कानूनी सलाह प्राप्त करना यह सब सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । *विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका* विधिक सेवा प्राप्त करने
के हकदार व्यक्ति सादे कागज पर उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव से ,जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ,उपमंडल स्तर पर उपमंडलीय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं अगर आवेदन करता की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से कम हो। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है उसे कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार e-SCR पोर्टल से प्राप्त कर सकता है।इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक को कार्यक्रम मे उपस्थित महिलाओ को बांटी।
इस अवसर पर अधिवक्ता वीना देवी और अधिवक्ता सीमा पठानिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी । कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करने मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह 15100 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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